क्या आप ऐसे तीन ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं जिसे आयकर विभाग सबसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। ऐसे ट्रांजैक्शन पर हमेशा आयकर विभाग की नजर बनी रहती है। आज हम आपको ऐसे तीन ट्रांजैक्शंस के बारे में विस्तार से बताएंगे।
पैन कार्ड हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक एक होता है। अगर ये खो जाए तो इसे बनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को ई-पैन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा देती है। आइए इसे डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं।
आमतौर पर निवेशक टैक्स की बचत करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें निवेश करते समय कुछ लोग बाजार की टाइमिंग, जोखिक और एक्सपेंस रेश्यो के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से लंबे समय के लिए निवेश कर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं।
Income Tax Department: इनकम टैक्स ने एक ऐसा कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा टैक्स आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जानिए आसान भाषा में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा?
TDS के बारे में कई बार आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की सैलरी पर ये कब और क्यों काटा जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं।
इनकम टैक्स फाइल करने से पहले अधिकतर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। आईटीआर फॉर्म जारी होने के बाद लोग अब इसे फाइल करने की तैयारी में लग गए हैं। अगर आप भी पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों के ऊपर ध्यान देकर इसे आसानी से भर सकते हैं।
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले लोग टैक्स पर छूट पाने के लिए अलग-अलग तरह से जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो NSC में निवेश कर सकते हैं। इसमें रिटर्न की गारंटी के अलावा निवेश करने की भी कोई सीमा नहीं है।
आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बीबीसी का नाम नहीं लिया है। इसकी जगह एक विदेशी मीडिया संस्थान कहा गया है। विभाग को सर्वे में कई गड़बड़ियां मिली हैं।
मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने में अब दो महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने में देरी करना सही नहीं होगा।
ITR Form Notification: पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिया गया है। फॉर्म फाइल करते वक्त भूलकर भी ये गलती ना करें।
बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे आपके 2500 रुपये टैक्स बचेंगे।
बजट में मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि अब तक न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है।
2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बार उम्मीद है कि सरकार नौकरीपेशा को बड़ी खुशखबरी देगी।
आर्थिक शोध संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘आयकर की दरें और कर स्लैब संशोधन एक पेचीदा मामला है।
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
अधिकांश लोग टैक्स सेविंग के लिए अंतिम समय को चुनते हैं। अंतिम समय में बिना फाइनेंशियल गोल तय किए निवेश कर देते हैं।
महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के स्पष्ट संकेत और टैक्स चोरी को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया है।
करदाता इनकम टैक्स की धारा 80सी, धारा 80डी का लाभ लेकर टैक्स बचत कर लेते हैं। वहीं, नई कर व्यवस्था में यह सुविधा नहीं है।
अगले साल फरवरी में पेश होने वाले बजट-23 को लेकर अभी से ही बैठक शुरू हो गई है। अलग-अलग डिपार्टमेंट के तरफ से बजट में होने वाले बदलाव को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक मांग 80C के तहत मिलने वाली छूट लिमिट को लेकर भी की गई है। आइए पूरी खबर पढ़ते हैं।
यदि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। आयकर विभाग ने देश के कई बड़े बैंकों को आयकर जमा करने की सुविधा से बाहर कर दिया है।
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