2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बार उम्मीद है कि सरकार नौकरीपेशा को बड़ी खुशखबरी देगी।
आर्थिक शोध संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘आयकर की दरें और कर स्लैब संशोधन एक पेचीदा मामला है।
सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194P जोड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने बताया है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके लिए नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।
अधिकांश लोग टैक्स सेविंग के लिए अंतिम समय को चुनते हैं। अंतिम समय में बिना फाइनेंशियल गोल तय किए निवेश कर देते हैं।
महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के स्पष्ट संकेत और टैक्स चोरी को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया है।
करदाता इनकम टैक्स की धारा 80सी, धारा 80डी का लाभ लेकर टैक्स बचत कर लेते हैं। वहीं, नई कर व्यवस्था में यह सुविधा नहीं है।
अगले साल फरवरी में पेश होने वाले बजट-23 को लेकर अभी से ही बैठक शुरू हो गई है। अलग-अलग डिपार्टमेंट के तरफ से बजट में होने वाले बदलाव को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक मांग 80C के तहत मिलने वाली छूट लिमिट को लेकर भी की गई है। आइए पूरी खबर पढ़ते हैं।
यदि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। आयकर विभाग ने देश के कई बड़े बैंकों को आयकर जमा करने की सुविधा से बाहर कर दिया है।
Income Tax Return: बढ़ते डिजिटल के दायरे ने बच्चों को कमाई करने के कई सारे ऑप्शन्स दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने स्किल के दम पर कमाई कर रहा है तो क्या आपको उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा? जानिए नियम क्या कहता है?
आम करदाता को सबसे अधिक मुश्किल ITR में मांगी गई जानकारियां भरने को लेकर आती है। लेकिन अब इस नए फॉर्म में काफी जानकारियां प्रीफिल्ड यानि पहले से ही भरी होंगे।
Income Tax: कई बार निवेश के बारे में सटीक जानकारी नहीं होने के चलते आदमी चाहते हुए भी निवेश नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनमें निवेश कर आप फायदा उठा सकते हैं
जानकारों का कहना है कि इस फैसले से देशभर के लाखों कंपनियों को फायदा होगा। बहुत सारी कंपनियां अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाई है।
आयकर कानून (Income Tax Act) में गिफ्ट को लेकर खास प्रावधान किए गए हैं, यानि आपको कुछ गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है और कुछ गिफ्ट टैक्स फ्री होती हैं।यहां यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आपको गिफ्ट किससे मिली है। आइए जानते हैं भारत में ग
आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में डाइरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.29 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा रिफंड घटाने के बाद तय किया गया है।
सीबीडीटी ने कहा, "सीबीडीटी ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 अगस्त, 2022 के बीच 1.97 करोड़ से अधिक करदाताओं को रिफंड जारी किया।
Home Loan, 5 साल की FD और आयकर की धारा 80C के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम समेत तमाम तरह के Income Tax छूट पाने के रास्ते जल्द बंद हो सकते हैं।
Income Tax : आयकर कानून के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
Tax on Gifts: गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक हो जाती है तो आपको टैक्स भरना होगा। यहां बता दें कि शादी के समय मिलने वाले गिफ्ट पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है
2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
अनदेखी के कारण टैक्स अदा करने वाले को आईटीआर भरने से कुछ चूक हो जाती हैं। जिसका खामियाजा उन्हें अंतिम तारीख बीतने के बाद उठाना पड़ता है।
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