इंडिया टीवी पैसाबताने जा रहा है कि सरकार ने किन सेक्शंस में टैक्स छूट की सीमाओं में बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे टैक्स कैल्कुलेट करने में आसानी होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की शिकायतों के बाद एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करना आसान है।
हम बताने जा रहे हैं कि कैसे 80सी के सेविंग कर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त छूट हासिल करने के लिए क्या उपाय हैं।
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म सिमेनटेक का कहना है भारत, अमेरिका और अन्य देशों में इनफार्मेशन चुराने के लिए लोगों को टैक्स कटौती से जुड़े फर्जी ईमेल भेज रहे हैं।
इंडिया टीवी पैसा आपको बता रहा है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत किन तरीकों से आप अलग से टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग इस महीने के आखिर तक छोटे करदाताओं को लगभग 1,148 करोड़ रुपए मूल्य के 64,000 रिफंड जारी करेगा।
निवेश के रिटर्न पर टैक्स की गणना किए बगैर इंवेस्टमेंट करना हमेशा घातक होता है। ऐसे में आपको रिटर्न पर लगने वाले टैक्स का गणित समझ लेना जरूरी है।
अब जांच के लिए टैक्स अधिकारी से आपकी सीधे मुलाकात नहीं होगी। आयकर विभागसभी जांच के मामलों में ई-मेल के जरिये पत्राचार करने की योजना बना रहा है।
सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य होगा।
यदि आपने ITR-V के वेरीफिकेशन की 120 दिन की समयावधि पूरी कर ली है, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
ट्रेड यूनियनों ने आज सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढाकर पांच लाख रुपए तथा न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की।
टाइपिंग में गलती की वजह से हरदा (मध्य प्रदेश) जिले के पलासनेर में एक छोटा सा किसान रातों-रात खरबपति बन गया। इसका खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग का नोटिस मिला।
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की गलत जानकारी देकर बच सकते हैं, तो आप मुसीबत में हैं। क्योंकि आपको 7 साल की जेल हो सकती है।
अपनी ‘नेम एंड शेम’ कार्यक्रम के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को 18 टैक्स डिफॉल्टर्स की तीसरी लिस्ट जारी की है।
कुछ ऐसे जरूरी कागजात होते हैं, जिन्हें सभी को नौकरी छोड़ने से पहले अपने पुराने इंप्लॉयर से जरूर ले लेने चाहिए। जिससे आपको टैक्स भरने में मुश्किल न आए।
आयकर अधिकारियों ने अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए बकाया टैक्स को वसूलने तथा नए सिरे से सर्वे करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ई-लैटर और ई-नोटिस में अपना ई-मेल और आधिकारिक फोन नंबर का उल्लेख अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 27 लाख नए आयकरदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम भारत का रहा है।
1 जनवरी 2016 से सरकार नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत कुछ बड़े ट्रांजेक्शन और जरूरी काम के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है।
आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो इंडिया टीवी पैसा की टीम बता रही है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन एप्लाई कर 15 दिनों में पैनकार्ड पा सकते हैं।
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