भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के चौथे चक्र में सरकार ने 15 और कर अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत कर दिया।
सरकार ने आठ अक्टूबर से कर रिटर्न का चेहरा रहित और नाम रहित ऑनलाइन आकलन करने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था।
इससे सरकार को सिर्फ 3,092 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। इसका सरकार के राजकोषीय घाटे पर मामूली 0.02 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा।
सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने लोगों को आयकर विभाग के नाम से भेजे जा रहे नकली ई-मेल के प्रति सावधान किया है। एजेंसी ने कहा है कि आयकर विभाग की आड़ में करदाताओं की सूचना चुराने वाला एक कंप्यूटर मालवेयर इन दिनों भारतीय साइबरस्पेश में चल रहा है।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
सरकार का कर संग्रह उसके तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से 17 सितंबर की अवधि में सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.7 प्रतिशत बढ़कर 5.50 लाख करोड़ रुपए रहा है जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 5.25 लाख करोड़ रुपए रहा था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। आयकर अपराधों को आपसी समझौते के जरिये निपटाने को लेकर सरकार ने सुविधा शुरू की है। करदाता 31 दिसंबर 2019 तक एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ताजा निर्देश में यह कहा गया है।
कुल 5.65 करोड़ आईटीआर में से अब तक 3.61 करोड़ को सत्यापित किया जा चुका है। 2.86 करोड़ आयकरदाताओं ने ई-वेरीफिकेशन का विकल्प चुना था
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है लेकिन सोशल मीडिया पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने को लेकर एक फर्जी प्रपत्र वायरल हो रहा है।
इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त यानि कि शनिवार ही है।
OTJ247 और अर्बन क्लैप जैसे एप के जरिये आप घर बैठे अपने लिए सीए (चार्टेड अकाउंटेड) को बुक कर सकते हैं और आसानी से अपना आईटीआर भर सकते हैं।
वर्तमान में, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 20 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होता है।
मंत्री ने कहा कि इसलिए मेरी गुजारिश है कि कर वसूलने की प्रक्रिया में महत्वाकांक्षी न बनें। अगर इसमें थोड़ी कमी आती है तो भी इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त है। आप अपना आयकर रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
टास्कफोर्स ने इस रिपोर्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है।
सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनंद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के दौरान उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर हम आयकर और जीएसटी रिटर्न की समय-सीमा आगे बढ़ाने की मांग करते हैं।
कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने कंपनी और उसकी अनुषंगी के बही खातों की जांच के लिए वैश्विक लेखा कंपनी ईवाई की नियुक्ति की है। इसके अलावा ईवाई उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा जिसकी वजह से कॉफी डे एंटरप्राइजेज के दिवंगत संस्थापक वी जी सिद्धार्थ ने 27 जुलाई, 2019 का पत्र लिखा।
मुंबई की एक रीयल एस्टेट कंपनी के 40 परिसरों पर शुक्रवार को छापा मारने की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने दावा किया है कि उसने 700 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है।
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