जिस स्थिति में अन्य व्यक्ति की आय करदाता की आय में शामिल होती है, उसे आय का क्लबिंग कहा जाता है।
आयकर कानून (Income Tax Act) में गिफ्ट को लेकर खास प्रावधान किए गए हैं, यानि आपको कुछ गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है और कुछ गिफ्ट टैक्स फ्री होती हैं।
अगर आपने अपने परिवार में बच्चों के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रिमियम भर रहें तो आप आसानी से सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
अनदेखी के कारण टैक्स अदा करने वाले को आईटीआर भरने से कुछ चूक हो जाती हैं। जिसका खामियाजा उन्हें अंतिम तारीख बीतने के बाद उठाना पड़ता है।
सिर्फ निवेश करने पर ही नहीं बल्कि दान देने पर भी आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। यही ध्यान में रखते हुए हम आपको टैक्स सेविंग में मदद करने वाली आयकर की धाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेबल इनकम और टीडीएस से जुड़ी जानकारी फॉर्म 26AS जारी कर उपलब्ध कराता रहा है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रतिदिन दाखिल किए जाने वाले आयकर रिटर्न की संख्या चार लाख से अधिक हो गई है
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आभासी मुद्राओं से देश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को लेकर कई गहरी चिंताएं जुड़ी हुई हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 2. 38 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें से 1. 68 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) संसाधित किए गए हैं,
सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख दो बार बढ़ा चुकी है। करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
सीबीआइसी ने कहा कि आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी (जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो) को मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही करदाताओं के आईटीसी पर रोक लगाने के लिए एक राय बनानी चाहिए।
यदि आईटीआर पहले ही फाइल हो चुका है और कुछ जानकारी को आईटीआर में शामिल नहीं किया जा सका है तब इस मामले में रिटर्न को टीआईएस में दिखाई गई सही जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की।
समस्याओं के चलते ही सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी है।
अधिसूचना के मुताबिक सेफ हार्बर नियमों (एसएचआर) के तहत दरें 2016-17 से 2018-19 तक लागू हैं और इसे बाद में 2019-20 तक बढ़ाया गया और ये 2020-21 में भी लागू रहेंगी।
पोर्टल के शुरू होने के दिन से ही करदाताओं और पेशेवरों ने इसके कामकाज में गड़बड़ियों और कठिनाइयों की रिपोर्ट की थी।
आयकर विभाग ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से छह सितंबर, 2021 के दौरान 26.09 लाख से ज्यादा करदाताओं को 70,120 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है।’’
‘‘तलाशी में पाया गया कि किसानों को 1.5 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत मासिक ब्याज पर करोड़ों रुपये दिये गये। ब्याज नकद लिया गया और उसका बही-खाते में जिक्र नहीं है।’’
आप कोई भी वित्तीय लेनदेन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा।
आयकर विभाग की वेबसाइट में आ रही परेशानियों की वजह से रिटर्न दाखिल करने का इंतजार कर रहे आयकरदाताओं के लिए अच्छी खबर है।
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