The last date to income tax return is 31st July. Many people are facing difficulties in filing. So here is the list of five apps which will make return filing a smooth process
For financial year 2015-16 the last for return filing is 31st July. Other than form 16, you need to have details about your capital gains and losses
Income Tax Filing is a tough job, you have to collect different document before filing, we are giving checklist of document important for filing return
Here is the list of 5 mistakes which people generally commit while filing income tax return. Keep a note of these so as to avoid any kind of penalty.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई अब काफी नजदीक आ गई है।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-आयकर रिटर्न दायर करने के लिए एटीएम (ATM) आधारित वैधता सुविधा का दायरा बढ़ाया है। एसबीआई के साथ एक्सिस बैंक भी हुआ शामिल।
Know the benefits of filing income tax return for Taxable income
Here are the 4 mistakes which people commit while Income tax return filing.
नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए आयकर विभाग ने कहा, वे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाएं और कार्रवाई शुरू करें।
आयकर विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना का विस्तार करते हुए दो और शहरों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है।
जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराना अनिवार्य कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जारी किया। साथ ही पनामा दस्तावेज मामले की जांच के लिए एक नए कार्यबल का गठन किया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स अधिकारी के सामने अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की सुविधा शुरू हो गई है। रिटर्न की तरह अपील फार्म दायर की जा सकती है।
आपको कितना Tax अदा करना है अब यह जानना बेहद आसान हो गया है। आयकरदाता विभाग द्वारा इसके लिए एक खास Tax कैल्कुलेटर लॉन्च किया गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया है। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की शिकायतों के बाद एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करना आसान है।
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म सिमेनटेक का कहना है भारत, अमेरिका और अन्य देशों में इनफार्मेशन चुराने के लिए लोगों को टैक्स कटौती से जुड़े फर्जी ईमेल भेज रहे हैं।
आयकर विभाग इस महीने के आखिर तक छोटे करदाताओं को लगभग 1,148 करोड़ रुपए मूल्य के 64,000 रिफंड जारी करेगा।
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