रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्थिति की जांच करनी चाहिए। इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
रिफंड में होने वाली देरी के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज देती है। रिफंड में होने वाली देरी के लिए 1 अप्रैल से रिफंड देने की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाता है।
टैक्स रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में जमा किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिये पहले से वेरिफाई किया गया है।
पैन और आधार को लिंक ने करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से इन-ऑपरेटिव हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने पर होगा।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 2. 38 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें से 1. 68 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) संसाधित किए गए हैं,
पोर्टल के शुरू होने के दिन से ही करदाताओं और पेशेवरों ने इसके कामकाज में गड़बड़ियों और कठिनाइयों की रिपोर्ट की थी।
आयकर विभाग ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से छह सितंबर, 2021 के दौरान 26.09 लाख से ज्यादा करदाताओं को 70,120 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है।’’
इसमें से 22.61 लाख मामलों में 16,373 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड किया गया है। वहीं 1.37 लाख से ज्यादा मामलों में 51,029 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर का रिफंड किया गया है।
आयकर विभाग ने 2020-21 में 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि रिफंड की। इसमें व्यक्तिगत आयकर मद में 2.34 करोड़ करदाताओं को 87,749 करोड़ रुपये जबकि कंपनी कर मद में 3.46 लाख मामलों में 1.74 लाख करोड़ रुपये वापस किये गये।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि वह 14 दिसंबर तक 1.02 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1.48 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कर चुका है।
सीबीडीटी ने ट्विटर पर लिखा है कि सीबीडीटी ने एक अप्रैल से 13 अक्टूबर के बीच 38.11 लाख करदाताओं को 1,23,474 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा कि सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से 6 अक्टूबर के बीच 35.93 लाख से अधिक करदाताओं को 1,21,607 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग ने 20 लाख से अधिक आयकर दाताओं को 62,361 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड किया है।
चालू वित्त वर्ष में अब तक इंटीग्रेटेड जीएसटी रिफंड के तौर पर 38,988 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष में 56,057 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया था।
आयकर रिफंड के नाम पर होने वाली बैंकिंग धोखाधड़ी और साइबर ठगी रोकने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अलर्ट जारी किया है।
पीएमओ ने कहा कि जो सूचना मांगी गई है वह व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है।
आयकर विभाग जांच वाले मामलों में रिफंड विशेष हालात में ही रोकेगा। इन गंभीर मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर भागने की आशंका शामिल है।
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