बजट में मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि अब तक न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है।
आइए समझते हैं इसका पूरा गणित। मान लीजिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपकी सकल कुल आय 7.75 लाख रुपए है।
नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और इस साल से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कटौतियां किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय पर प्रभाव डालेगी।
Income Tax के नियमों में 1 अप्रैल यानी नए वित्त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के आम बजट में की थी। जानिए, नए नियमों से आपको कहां होगा फायदा और कहां होगा नुकसान।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
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