GST को अमली जामा पहनाने में अब केवल दो दिन बचे हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने GST कानून के विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित करना शुरू कर दिया है।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
सरकार GST को लागू करने संबंधी चार विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री मंडल पहले ही चार पूरक विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुका है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार (28 फरवरी) को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) सभी राज्यों में 1 जुलाई से लागू होगा।
करदाताओं पर अधिकार क्षेत्र को लेकर GST परिषद में गतिरोध बने रहने के साथ GST 1 जुलाई से लागू हो सकता है। उद्योग को खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
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