राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
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