ITR Verify: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना अनिवार्य है। अगर आईटीआर फॉर्म वेरिफाई नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को पूरा नहीं माना जाता है।
ITR Filing: ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। 31 जुलाई रात 10 बजे तक का समय सरकार के तरफ से दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है। वह अभी भी बिना फाइन दिए आईटीआर भर सकते हैं।
ITR Alert: आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है।
IT Company: एक तरफ देश में बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार (Job) नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटी कंपनियों (IT Company) में काम करने वाले Employee लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। कंपनी उन्हें रोकने के लिए ज्यादा सैलरी हाइक और प्रमोशन देने की तैयारी कर रही है।
ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए।
ITR filing: सालाना आय आयकर छूट सीमा से अधिक नहीं है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा।
Benefits of ITR Filing: आपको बता दें कि tax return दाखिल करना Income Tax Act के अनुसार जरूरी तो है ही, साथ ही Return file करने वाले नागरिकों को कई स्थानों पर कई लाभ भी मिलते हैं।
ITR: टैक्सपेयर्स कई बार एफडी, आरडी, टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन्फ्रास्ट्रकचर बांड पर मिलने वाले इंटरेस्ट को रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं भरते हैं।
ITR: अगर आपको सैलरी या पेंशन मिलती है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आपके लिए आईटीआर- 1 सहज फॉर्म है।
ITR Alert: टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपने बैंक में 2 लाख रुपये से अधिक जमा है तो विभाग नोटिस देकर आपसे इस पैसे के बारे में जवाब मांग सकता है।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।
Tax Saving के लिए हम कई तरह के Tax छूट वाले इंस्ट्रूमेंट में Investment करते हैं। वहीं, आय के कुछ ऐसे स्रोत हैं, जिनसे होने वाली आमदनी पर Income Tax नहीं देना होता है।
Tax Filing Tips:यदि आपने भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए ही है। आप तुरंत आईटीआर फाइल कर दें, लेकिन जरूरी है कि रिटर्न फाइल करते समय आप एक चेकलिस्ट जरूर तैयार कर लें।
इंडिया टीवी पैसा ने आपके लिए एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट ने ऐसी ही 5 जरूरी बातें बताईं जिन पर अमल कर आप आसानी से टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर आजकर आप भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां शुरुआत के लिए आपको सही फॉर्म की पहचान करनी जरूरी होती है।
विश्लेषकों का मानना है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और बड़े पैमाने पर प्रतिभा की कमी के चलते वेतन बढ़ाने की चुनौतियों से परिचालन मार्जिन पर असर पड़ रहा है।
एक कारोबारी साल के दौरान हुए लेन-देन को वित्तीय संस्थानों को भरना होता है। इसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (एआईआर) कहा जाता है।
आयकर रिटर्न भरने में टालमटोल का रवैया ठीक नहीं होता है। इस चक्कर में कई बार मोटी पेनल्टी देनी पड़ती है।
रिटर्न भरने में बैंक अकाउंट्स का ब्योरा देना होता है। इसलिए भरने से पहले अपने सभी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स निकाल लें।
आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि नौकरी बदलने के बाद ज्यादातर कर्मचारी फॉर्म-16 लेना भूल जाते हैं। आप यह गलती न करें।
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