कंपनी की रिपोर्ट में सामने आया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी में सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 44 फीसदी बढ़ी है।
कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को मिला सकल पारिश्रमिक 5.35 प्रतिशत बढ़कर 12.59 करोड़ रुपये हो गया।
नया फॉर्म (आरटीआर-यू) करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटन फॉर्म 1 से 5 तक को आज नोटिफाई कर दिया है।
2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप 31 मार्च तक रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं तो आपको 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
‘‘छापेमारी की कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ और इंदौर में 45 से अधिक परिसरों पर की गई।’’
36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आईटीआई में मौजूदा 22,75,439 सीटों में से कुल 10,60,191 सीटें रिक्त हैं
कई जरूरी काम की डेडलाइन 31 मार्च पहले से तय होती है। ऐसे में आपको यह महीना खत्म होने से पहले उन सभी जरूरी काम को निपटा लेना चाहिए।
नैसकॉम के अनुसार हाल की तिमाहियों में दुनियाभर की कंपनियों से डिजिटलीकरण की मांग बढ़ने से कई कंपनियों ने 20 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की सूचना दी है।
करदाता एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपडेट किया हुआ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
एडिशनल इनकम पर 25 से 50 फीसदी टैक्स और अतिरिक्त इनकम पर लगने वाला ब्याज का भुगतान करना होगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया कि आयकर पोर्टल में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए आडिट रिपोर्ट फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है।
यदि आप किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है।
आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कामों के बारे में, जिनके लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है।
दरअसल पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक होने के बाद अगर आपने भी कोई बड़ी ट्रांजेक्शन की है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाती है।
कंपनी ने A48 स्मार्टफोन अगस्त महीने में भारत में लॉन्च किया गया था। इस फोन की कीमत 6,399 रुपये है।
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सीबीआइसी ने कहा कि आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी (जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो) को मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही करदाताओं के आईटीसी पर रोक लगाने के लिए एक राय बनानी चाहिए।
यदि आईटीआर पहले ही फाइल हो चुका है और कुछ जानकारी को आईटीआर में शामिल नहीं किया जा सका है तब इस मामले में रिटर्न को टीआईएस में दिखाई गई सही जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
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