अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं भी है तब भी वित्तीय योजना बनाने पर विचार करें। आपकी आय से टीडीएस काटा जा सकता है, जिसे आपको लिमिट के भीतर आय होने के कारण भुगतान नहीं करना चाहिए।
अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।
आपको यह बात थोड़ी आश्चर्यजनक जरूर लगे लेकिन सच्चाई यही है कि आप सिर्फ बचत या निवेश के जरिए ही नहीं बल्कि खर्च करके भी अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
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