देश के लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर सोने के गहनों की शुद्धता जांच सह हॉलमार्किंग केंद्र खोलने के लिए काफी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और जून 2021 तक इन स्थानों पर केंद्र स्थापित हो जाएंगे।
अगले साल एक जून से ज्वैलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी
सरकार की योजना, देश के प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने की है।
हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी ज्वैलर्स को बीआईएस के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इसके लिए उन्हें एक साल का समय दिया जाएगा।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करेगी।
सरकार देश में बेचे जा रहे स्वर्ण आभूषणों के लिए शीघ्र ही हॉलमार्क को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पासवान से कहा कि 83.3 प्रतिशत शुद्धता वाले 20 कैरट के आभूषणों का एक नया मानक शामिल किया जाए
बीआईएस ने सोने की हॉलमार्किंग के भारतीय मानकों में संशोधन किया है। ये इस साल एक जनवरी से लागू हो गए हैं। अब ज्वैलरी पहले से चार गुना सुरक्षित होंगे।
बीआईएस ने ज्वैलर्स को बड़ा झटका दिया है। अब ज्वैलर्स आपको 22 कैरेट के नाम पर 18 ये 14 कैरेट सोने की ज्वैलरी नहीं बेच जाएगा। हॉलमार्क जरूरी हो गया है।
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