देश के विनिर्माण क्षेत्र (PMI) ने नवंबर में मजबूत वृद्धि अर्जित की गई है। इसकी कारोबारी गतिविधियों में पिछले 13 महीनों में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई है।
वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।
माह दर माह आधार पर GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 20 नवंबर, 2017 तक अक्तूबर के लिए 43.67 लाख इकाइयों ने रिटर्न दाखिल किया था
सरकार ने निर्यातकों को अपने GST रिफंड दावे हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। अब निर्यातक कर अधिकारियों के सामने हाथ से अपने रिफंड दावे भर सकते हैं।
जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की है। देरी से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माने को भी कम किया।
जीएसटी काउंसिल की बैठक असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है।
GST के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 व GSTR-3 फार्म भरने होते हैं।
सरकार ने जुलाई के लिए GSTR-2 भरने का समय एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर और GSTR-3 के लिये 11 दिसंबर कर दिया है।
GST में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है।
कारोबारी जो जीएसटी प्रणाली में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन अब वे इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वे ऐसा जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माना हटाने की घोषणा की है।
जीएसटीएन नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि GSTR-3B में शुरुआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 सितंबर की मध्यरात्रि को समाप्त हो गई है।
कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी
सरकार ने सोमवार को करीब 14 लाख इकाइयों से जुलाई महीने का वस्तु एवं सेवा कर (GST) का अंतिम रिटर्न आज तक दाखिल करने को कहा है।
पांडे ने इस महीने की शुरुआत में GSTN चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि GST नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है
पहले नोटबंदी का असर रहा तो अब GST नेटवर्क में आ रही दिक्कतें परेशानी का सबब बन रही हैं।
उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया है।
आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आज GSTR-1 को नहीं भरा जाता है तो बाद में इसे भरने के लिए विलंब शुल्क वसूला जाएगा।
एयरटेल की तरफ से गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी के मुताबिक उसके टेलिकॉम ग्राहकों को इस सेवा के लिए किसी तरह की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि व्यापारी GST रिटर्न भरने को लेकर अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करें।
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