जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद दो करोड़ रुपए से कम कमाई करने वाले छोटे व्यवसायों को सालाना रिटर्न दाखिल करने से छूट देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की तिथि तीन बार बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक संतोषजनक संख्या में रिटर्न दाखिल नहीं हुए हैं।
वार्षिक माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसकी वजह रिटर्न दाखिल करने में कर दाताओं को पेश आ रही तकनीकी दिक्कतें बतायी गयी हैं।
सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनंद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के दौरान उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर हम आयकर और जीएसटी रिटर्न की समय-सीमा आगे बढ़ाने की मांग करते हैं।
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने शुक्रवार को कहा कि उद्योग वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को तत्काल घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने की मांग को लेकर एकमत है। बता दें कि वर्तमान में वाहनों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी के अलावा एक प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक का उपकर लगता है।
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी मासिक बिक्री रिटर्न और की गई आपूर्ति के ब्योरे में किसी भी अंतर की जानकारी सालाना रिटर्न फार्म में देनी होगी और उस पर बनने वाला वाजिब कर का भुगतान किया जाना चाहिए।
जीएसटी रिटर्न दायर करने की नयी प्रणाली के तहत व्यापारियों को कई तरह के प्रारूप के बजाय अब महीने में केवल एक बार एकल फॉर्मेट में ही रिटर्न भरना होगा।
उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।
जीएसटी परिषद ने अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है।
सीबीआईसी ने अपने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पहले से निर्धारित जोखिम मानकों के आधार पर जोखिम वाले निर्यातकों के इनपुट कर क्रेडिट का सत्यापन करें।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
निर्यातकों के लिए जीएसटी प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रसंस्करण दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण करेगा।
बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।
पिछले साल अगस्त से जीएसटी संग्रह में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और मार्च में यह अपने उच्चतम स्तर 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा था।
एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
बहुत से उत्पादों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद उत्पादों के दाम कम नहीं किए।
जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी है। इसी तरह जीएसटीआर-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 11.47 लाख करोड़ रुपए कर दिया था।
हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी।
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