GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
जीएसटी में प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक फंड जुटाया जा सके।
सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से GST लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के सामने 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है।
GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी।
कर विभाग ने GST रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और मसौदे आज जारी किए। इसके तहत रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा।
नेशनल टैक्स ड्राफ्ट लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी (CBEC) का नाम अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीआईटी (सीबीआईटी) होगा।
सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को तय समय से पखवाड़ा भर पहले ही बुला सकती है ताकि जीएसटी से जुड़े विभिन्न समर्थनकारी कानूनों को पारित करवाया जा सके।
सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) की शुरुआत ठीक ढंग से करने के लिए विभिन्न पक्षों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तैयारियों का अधिया ने जायजा लिया है।
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