सरकार ने कहा है कि जिन व्यापारियों ने GSTIN में अपने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे अंतरिम आईडी का इस्तेमाल कर अपना कारोबार करना जारी रख सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यापारियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे अंतरिम आईडी का इस्तेमाल कर अपना कारोबार करना जारी रख सकते हैं।
देश में 30 जून की आधी रात से GST व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है।
विदेशी निवेशकों ने सामान्य मानसून के अनुमान के बीच बीते सात कारोबारी सत्रों में देश के पूंजी बाजार में लगभग दो अरब डॉलर का निवेश किया है।
आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनीटर एवं प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी उत्पादों पर GST की एक ही दर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि अगले महीने से लागू होने वाले GST से देश को 9 फीसदी आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।
GST व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
FIEO ने कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के लिए एकसमान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर के लिए राज्य सरकारों से समर्थन मांगा है।
नितिन गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से हाइब्रिड वाहनों और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले अन्य वाहनों पर जीएसटी दर घटाने का आग्रह करेंगे।
GST के क्रियान्वयन के बाद सेवा कर में संभावित 3 फीसदी की वृद्धि से देशभर में म्यूचुअल फंड कंपनियों का खर्च अनुपात भी 3 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनियों को GST लागू होने के बाद जुलाई-अगस्त में TV, रेफ्रिजरेटर और AC की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा है।
श्रीनगर में चल रही GST काउंसिल की बैठक में गुरुवार को 1211 वस्तुओं पर GST के रेट तय किए गए। काउंसिल ने दूध, दही, अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है।
सरकार ने कहा कि GST लागू होने से कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि देश में बने माल विदेशी सामान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
उद्योग जगत का मानना है कि इस देशव्यापी नई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम (GST) की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी नेटवर्क (GSTN) कितना दक्ष और मजबूत है।
GST लागू होने के बाद 1.5 टन थ्री स्टार AC जिस पर वर्तमान में टैक्स 19.63 फीसदी है, GST लागू होने के बाद 21.88 फीसदी हो जाएगा।
इन्फोसिस के CEO विशाल सिक्का ने कंपनी कर्मचारियों से कहा कि आगे की राह लंबी और कठिन है। उन्होंने कहा है, हमारे पास पहाड़ लांघने के अलावा कोई विकल्प नहीं
GST काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैंं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GSTमें 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे।
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