व्यवसायों द्वारा दाखिल किए गए आपूर्ति रिटर्न जीएसटीएन-1 के आधार पर जीएसटीएन अपने आप देनदारी की गणना कर लेगा, जबकि प्रणाली द्वारा तैयार किए गए मसौदा स्टेटमेंट जीएसटीआर-2बी से इनपुट क्रेडिट टैक्स (आईटीसी) की गणना होगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जुलाई महीने के जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त, 2018 कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 20 अगस्त थी।
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि तकनीकी कारणों से जो करदाता जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटी लागू होने से पहले के ‘क्रेडिट’ को लेकर फॉर्म ट्रान-1 जमा नहीं कर पाए थे, वे अब 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केवल 16 प्रतिशत कारोबारियों की ही शुरुआती बिक्री रिटर्न का अंतिम रिटर्न के साथ मेल हो पाया है। राजस्व विभाग ने इसमें संभावित कर चोरी की आशंका को देखते हुए इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है।
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