वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को तस्वीर बदलने वाला बताया।
देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।
जीएसटी टैक्स विरोध के लिए सकारात्मक रास्ता अपनाते हुए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे कर अधिकारियों ने आज छुट्टी के दिन भी काम किया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा GST से जुड़े मतभेद वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक अप्रैल 2017 से इसे लागू किया जा सके।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के लिए एक नया और सुगम ऑनलाइन पोर्टल मंगलवार को शुरू हो गया है। इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान किया जाएगा।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप जीतते है तो दुनियाभर के शेयर बाजारों में 5% की गिरावट तय है। वहीं, हिलेरी के जीतने से बाजार पर पॉजिटिव असर होगा।
GST काउंसिल में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन दोहरे नियंत्रण जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान अभी जारी है।
GST काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैंं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GSTमें 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे।
एसोचैम द्वारा GST काउंसिल को प्रस्तुत एक दस्तावेज में मांग की गई है कि इसेे लागू करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के कर ढांचे की विसंगतियां दूर की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू होने से घरेलू मांग, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पेट्रोलियम मंत्री बोले, देश के सभी राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में समानता के लिए Industry चाहती है कि इन्हें GST के दायरे में लाया जाए।
GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
वित्त मंत्रालय ने CBEC अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि नई GST व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी।
जीएसटी में प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक फंड जुटाया जा सके।
वित्त मंत्रालय ने टैक्स अधिकारियों को आगाह किया कि यदि वे अपनी जीएसटी का विरोध योजना पर कायम रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) के लागू होने से मीडियम टर्म में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से GST लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के सामने 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है।
GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी।
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