चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कुल संग्रह में वृद्धि 12-14 प्रतिशत रहने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर 20 प्रतिशत रही थी।
आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण और छानबीन पर देशभर में कुल 4,909 कारोबारी प्रतिष्ठान संदिग्ध पाए गए।
इससे पहले अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।
ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और तीन साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि जीटीए के पास सामान की आपूर्ति या फिर आपूर्ति प्राप्त करने के आधार पर (रिवर्स चार्ज) कर देने का विकल्प है। दोनों के अपने फायदे-नुकसान हैं।
मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
Fake GST Registration Advantage: GST कलेक्शन को लेकर सरकार ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार को कुछ लोग चुना भी लगा रहे हैं। अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है।
जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था।
एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
शाखा कार्यालय इंजीनियरिंग, डिजाइन एवं लेखा जैसी सेवाएं अपने मुख्यालय को मुहैया कराता है। कंपनी की दलील थी कि कर्मचारी कंपनी में नियुक्त हुए हैं और वे मुख्यालय या शाखा कार्यालय के बजाय पूरी कंपनी के लिए काम करते हैं।
अभी कंपनियां इस तरह के इन्वॉयस को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें इन्वॉयस को जारी करने की तिथि से कोई लेना-देना नहीं होता।
आवेदन पंजीकरण रद्द होने की तारीख तक बकाया रिटर्न या कोई अन्य बकाया मसलन ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क भरने के बाद ही किया जा सकेगा।
2022-23 Tax Collection in India: भारत सरकार ने टैक्स कलेक्शन के मामले में कई रिकार्ड तोड़ दिए हैं। औसत मासिक कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ पार कर गया है।
आमतौर पर हमें इनकम टैक्स और जीएसटी दाखिल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपकी यह परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है। बता दें कि जल्द ही आप फिक्स माई टैक्स एप के जरिये यह दोनों काम आसानी से कर सकेंगे।
Cigarette and Tobacco: केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू पर लगने वाले टैक्स में बदलाव कर दिया है। सरकार के इस बदलाव से उसके दाम आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं कि कितना महंगा हुआ है।
पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों के मंत्रियों की एक समिति की अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर रिपोर्ट कुछ बदलावों के साथ स्वीकार कर ली गई थी।
GST Return File: फरवरी महीने में जीएसटी से हुए टोटल टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है। इसे सुधार करने के लिए आयकर विभाग एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अगर आप भी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए है।
फरवरी, 2023 में कुल GST संग्रह 1,49,577 करोड़ रुपये रहा है। इसमें केंद्रीय GST (CGST) 27,662 करोड़ रुपये है
सरकार समय दर समय जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर जीएसटी के नए नियमों के अनुसार अगर आपने अनावश्यक टैक्स चुकाया है तो आप उसे वापिस पा सकते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
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