पहली जुलाई से लेकर 15 जुलाई के दौरान राजस्व में करीब 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। बुधवार को CBEC ने यह जानकारी दी है
मार्च में खत्म होने वाले वित्तवर्ष 2017-18 में भारत की GDP ग्रोथ 7.3 फीसदी रह सकती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 7.2 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान लगाया है
फिच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी का तेल एवं गैस और लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में घरेलू मांग में तेजी आने की उम्मीद से वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा बढ़कर 1.3% हो जाने का अनुमान है जो कि 2016 में 0.6 प्रतिशत था
वित्तमंत्री ने कहा कि कपड़े को टैक्स फ्री रखने की कपड़ा व्यापारियों की मुख्य मांग पूरी होना संभव नहीं है क्योंकि इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर असर होगा
सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5 स्टार होटल हो या उससे निचले दर्जे का, ठहरने वाले कमरे पर एक दिन का कुल खर्च 7,500 रुपए से कम है तो उसपर 18% ही GST लगेगा
GST दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट विनिर्माता अप्रत्याशित लाभ कमा रहे थे और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है
GST काउंसिल की बैठकमें सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं।
वस्तु एवं सेवा कर यानि GST लागू हुए एक पखवाड़ा ही हुआ है और कुछ करदाताओं ने शिकायत की है कि GST पोर्टल पर अन्य के साथ उनके आंकड़ों का घालमेल हो रहा है।
GST में छूट प्राप्त कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करने वाले व्यापारियों की तरफ से पंजीकरण को लेकर CBEC से सवाल पूछा गया था
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
GSTN ने व्यापारियों के लिए खरीद या बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एक्सेल फॉरमेट लॉन्च किया है, व्यापारी जिसे भरकर अपलोड कर सकते हैं
फरवरी से जून के दौरान भारतीय बाजार में FPI ने 1.62 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, इससे पहले जनवरी में FPI ने पहले से लगाए 3,496 करोड़ रुपए निकाल लिए थे
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।
वित्त मंत्रालय देश के सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि 30 जुलाई से पहले GST में पंजिकृत हो जाएं, अंतिम तिथी का इंतजार न करें
कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों पर, जो अपना पुरानी कार या पुराने सोने के आभूषणों को बेचना चाहता है उसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं देना होगा।
शिक्षण संस्थानों की तरफ से हॉस्टल की सुविधा के लिए छात्रों से सालाना आधार पर ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर भी किसी तरह का GST लागू नहीं है।
हाउसिंग सोसाइटी अपने सदस्यों से 5000 रुपये से ज्यादा भी लेती है और उसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम रहता है तो भी वह GST के दायरे में नहीं आएगी
ज्वैलर के पास अगर कोई व्यक्ति सोने की पुरानी ज्वैलरी बेचने जाता है और करीब एक लाख रुपए की ज्वैलरी बेचता है तो उस पर 3,000 रुपए GST लगेगा
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