CBEC के मुताबिक किसी लाइसेंससुदा बुक मेकर के तहत बेटिंग के लिए दी गई पूरी रकम पर 28 फीसदी GST लागू होगा।
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्ती हो सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल इस हफ्ते मौजूदा GST व्यवस्था के तहत मध्यम, बड़ी और एसयूवी कारों पर सेस बढ़ाकर 25% करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है।
जीएसटी व्यवस्था के तहत अबतक 20 लाख कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया है और समय सीमा से पहले करीब 28 लाख और रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
भारत में वृद्धि दर अभी भी चिंता का विषय है। डीएंडबी ने कहा है कि नोटबंदी के नौ माह और जीएसटी के दो माह बाद भी उपभोग और निवेश मांग कमजोर बनी हुई है।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को यहां होगी। तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
गीते ने कहा, GST दरें घटाने के लिए आटोमोबाइल क्षेत्र से मुझे जो आवेदन मिले, उनमें अपने सुझााव शामिल कर वित्तमंत्री से इस दिशा में विचार का आग्रह किया है
GST के तहत सोने की ज्वैलरी बेचते समय ज्वैलर्स ग्राहक से ज्वैलरी के मेकिंग चार्ज पर अलग से 5 फीसदी टैक्स नहीं वसूल सकते हैं।
CBEC ने जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की तरफ से GST को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है
सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।
जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया।
वित्त मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे नैचुरल गैस, क्रूड ऑयल आदि पर सेल्स टैक्स या वैट घटाने के लिए कहा है।
20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारी अगर रजिस्टर होते हैं तो उन्हें सामान्य टैक्स दाता समझा जाएगा और उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा
सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे
GST के तहत पंजिकृत टैक्स दाताओं के लिए एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी है, अगर नहीं भरा होगा तो कारोबारी GST के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि GST काउंसिल की 5 अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST के क्रियान्वयन से वस्तुओं की आवाजाही में लगने वाले समय में 30 प्रतिशत तक की कमी आयी है और करोड़ों रुपए की बचत हुई है
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
गैर एयर कंडिशन्ड रेस्टोरेंट में खाने पर 12% GST प्रावधान रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे 12% ही वसूला जाएगा, कई परिस्थितियों में आपसे 18% भी लिया जाएगा
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