वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था।
जीएसटी पोर्टल पर इन नियमों को अुनपालन पूरी तरह से ऑटोमैटेड एवं डिजिटल होगा, इसलिए जीएसटीआर-1 फाइल करने की सुविधा दोबारा प्राप्त करने के लिए टैक्स-अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, हालांकि कोविड संकट की वजह से राज्य के जीएसटी संग्रह सहित राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।
एएआर ने अब व्यवस्था दी है कि जहां कैंटीन शुल्क का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा और कर्मचारियों से सिर्फ मामूली शुल्क लिया जाएगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा।
20 लीटर बोतल में पैक पेयजल पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है और प्राकृतिक एवं कृत्रिम मिनरल वाटर और अरेटेड वाटर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है।
जीएसटी अधिकारियों ने फरीदाबाद स्थित एफ2सी वेलनेस प्राइवेट लि. के दो निदेशकों को गिरफ्तार किया है।
क्रेडाई का यह मानना है कि इस प्रकार के कदम से मकानों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है और सस्ते आवास की आपूर्ति बढ़ेगी
उपभोक्ताओं या आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए गिफ्ट वाउचर, कैश-बैक वाउचर को वस्तु अथवा सामान माना जाएगा और इनपर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
जीएसटी व्यवस्था में अप्रैल 2018 से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं के इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही सरकार ने 7,421 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, जिसमें से केवल 1,920 करोड़ रुपये की वसूली ही की जा सकी है।
जीएसटी के तहत फिलहाल चार दरों वाली संरचना है। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी से छूट है जबकि कुछ सामानों पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। वहीं उच्चतम दर 28 प्रतिशत है।
यदि हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं या उसके प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकते हैं, तो आर्थिक गतिविधियां सुधरेंगी और कारों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय सुधार होगा।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई में 33 प्रतिशत बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली विधानसभा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को ‘दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया।
ज्यादातर आम उपयोग की वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि विलासितापूर्ण और समाज/स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर वस्तुओं पर सर्वोंच्च 28 प्रतिशत दर है।
सरकार ने सोमवार को कहा कि अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।
ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने माना है कि सोने के पुराने आभूषणों की फिर से बिक्री के मामले में, ज्वेलर्स को इस तरह से अर्जित लाभ पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा।
एएआर की कर्नाटक पीठ ने निष्कर्ष दिया कि जीएसटी सिर्फ बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के मार्जिन पर ही देय होगा, क्योंकि इस आभूषण को गलाकर नया आभूषण नहीं बनाया जा रहा।
जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने 551 करोड़ रुपये के जाली बिल (इन्वॉयस) निकालने और गलत तरीके से 91 करोड़ रुपये का इनपुट कर क्रेडिट आगे देने वाली 23 इकाइयों का भंडाफोड़ किया है।
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