जीएसटी रिटर्न दायर करने की नयी प्रणाली के तहत व्यापारियों को कई तरह के प्रारूप के बजाय अब महीने में केवल एक बार एकल फॉर्मेट में ही रिटर्न भरना होगा।
सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माना हटाने की घोषणा की है।
जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया।
GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी।
कर विभाग ने GST रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और मसौदे आज जारी किए। इसके तहत रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा।
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