सरकार ने जुलाई के लिए GSTR-2 भरने का समय एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर और GSTR-3 के लिये 11 दिसंबर कर दिया है।
GST में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है।
सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माना हटाने की घोषणा की है।
कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी
पांडे ने इस महीने की शुरुआत में GSTN चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि GST नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है
पहले नोटबंदी का असर रहा तो अब GST नेटवर्क में आ रही दिक्कतें परेशानी का सबब बन रही हैं।
उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया है।
एयरटेल की तरफ से गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी के मुताबिक उसके टेलिकॉम ग्राहकों को इस सेवा के लिए किसी तरह की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि व्यापारी GST रिटर्न भरने को लेकर अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करें।
कंपनियों के पास GST रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए कर के भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।
सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।
जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे
GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी।
कर विभाग ने GST रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और मसौदे आज जारी किए। इसके तहत रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा।
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