कारोबारी जो जीएसटी प्रणाली में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन अब वे इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वे ऐसा जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
हाउसिंग सोसाइटी अपने सदस्यों से 5000 रुपये से ज्यादा भी लेती है और उसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम रहता है तो भी वह GST के दायरे में नहीं आएगी
जीएसटी परिषद संभवत: नेचुरल गैस को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत लाने का फैसला ले सकती है। इस उपाय से तेल एवं गैस क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
GST लागू होने के बाद 1.5 टन थ्री स्टार AC जिस पर वर्तमान में टैक्स 19.63 फीसदी है, GST लागू होने के बाद 21.88 फीसदी हो जाएगा।
जीएसटी में प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक फंड जुटाया जा सके।
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