घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली के चलते दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी दिन के निचले स्तर पर है। ऑटो मेटल रियल्टी शेयरों में भारी गिरावट है।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि GST के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी।
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि GST के बाद देश में बिजली की दर में कोई वृद्धि की संभावना है। उन्होंने कहा कि उद्योग संगठनों ने उसे टालने की मांग नहीं की है।
ट्रैक्टर के कलपुर्जो पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के फैसले से निराश टैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने GST दर घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की
30 जून की मध्यरात्रि से नई कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने जा रही है, जिससे एक राष्ट्र, एक टैक्स की शुरुआत होगी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यापारियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे अंतरिम आईडी का इस्तेमाल कर अपना कारोबार करना जारी रख सकते हैं।
देश में 30 जून की आधी रात से GST व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है।
विदेशी निवेशकों ने सामान्य मानसून के अनुमान के बीच बीते सात कारोबारी सत्रों में देश के पूंजी बाजार में लगभग दो अरब डॉलर का निवेश किया है।
आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनीटर एवं प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी उत्पादों पर GST की एक ही दर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।
GST व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
नितिन गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से हाइब्रिड वाहनों और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले अन्य वाहनों पर जीएसटी दर घटाने का आग्रह करेंगे।
GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।
श्रीनगर में चल रही GST काउंसिल की बैठक में गुरुवार को 1211 वस्तुओं पर GST के रेट तय किए गए। काउंसिल ने दूध, दही, अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है।
GST काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैंं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GSTमें 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे।
GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
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