आधिकारिक बयान में कहा गया है कि परिसर पर मारे गए छापे के दौरान पाया गया कि वहां गुटखा/पान मसाला/तंबाकू उत्पादों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था।
पीठ ने कहा कि जीएसटी चोरी करने के आरोपियों को जमानत देने के मामले में विभिन्न हाई कोर्ट ने अलग-अलग रुख अपनाया है, इस कारण गिरफ्तारी की शक्ति की समीक्षा की जरूरत है।
कई उपभोक्ताओं ने एक मोबाइल एप-IRIS Peridot के जरिये शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्टॉरेंट्स में उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है लेकिन इस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया
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