अब सालाना 1.5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाली व्यापारिक इकाईयां जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकती हैं।
हालांकि, इसमें शर्त रखी गई है कि उनका दावा आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल रिटर्न से मेल खाना चाहिए।
जीएसटी काउंसिल की अगली और महत्वपूर्ण बैठक 10 जनवरी को होगी, जिसमें निर्माणाधीन फ्लैट्स और मकान पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला हो सकता है।
सरकार ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के लिए सारांश और अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली जीएसटी पंजीकृत कंपनियों को विलंब शुल्क से छूट दी है।
नोटबंदी से लेकर जीएसटी और उर्जित पटेल के इस्तीफे तक पर पीएम मोदी ने अपने पहले इंटरव्यू में कही ये बातें।
आम आदमी को नए साल का तोहफे के रूप में सरकार ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर को घटाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
जीएसटी काउंसिल की आज होने जा रही बैठक में आम लोगों को ढेरों राहत मिल सकती हैं। काउंसिल आम जरूरत से लेकर कई लक्जरी वस्तुओं पर टैक्स घटाने की घोषणा कर सकती है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद वाहनों के टायरों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है।
जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में सीमेंट जैसी निर्माण कार्य में काम आने वाली वस्तुओं पर कर दर में कटौती हो सकती है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि RuPay डेबिट कार्ड, BHIM और USSD कि जरिए किए गए ट्रांजेक्शन के लिए गरीब वर्ग को सुविधा दी जाएगी
Rupay कार्ड और BHIM एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी। आज होने वाली GST काउंसिल की 29वीं बैठक में इसपर मुहर लग सकती है
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई माह की प्राप्ति 96,483 करोड़ रुपए रही। इससे पिछले महीने जून में 95,610 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ था।
वित्तीय साख निर्धारक प्रतिष्ठित एजेंसी मूडीज की राय में विभिन्न वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल की कटौती पर सरकार का फैसला वित्तीय साख के प्रतिकूल है।
दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को देने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की कमी की है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर अधिकारी व्यापार एवं उद्योग संगठनों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पास जाएंगे और जीएसटी से जुड़ी उनकी दिक्कतें और शिकायतें जानेंगे
माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब में उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है। अब इस सूची में एयर कंडिशनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, डिशवॉशिंग मशीन और वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए हैं। पिछले एक साल के दौरान जीएसटी परिषद ने सबसे ऊंचे कर स्लैब वाले 191 उत्पादों पर कर घटाया है। GST को एक जुलाई , 2017 को लागू किया गया था। उस समय 28 प्रतिशत कर स्लैब में 226 उत्पाद या वस्तुएं थीं।
एक बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने महिलाओं के लिए आवश्यक सैनिटरी नैपकिंस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त कर दिया है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधिानिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है मगर डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी इसपर फैसला जीएसटी परिषद लेगी।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद इस सप्ताह विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार कर सकता है लेकिन कर स्लैब इसमें बाधा खड़ा करने का काम कर रही है।
माल एवं सेवा करhttps://www.khabarindiatv.com/topic/gst-council (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दर घटा सकती है। ज्यादातर ऐसी वस्तुओं पर दर में कटौती की जा सकती है
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