प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को PF की तरह ग्रैच्युटी ट्रांसफर का भी विकल्प मिलेगा। ग्रैच्युटी पोर्टेबिलिटी पर इंडस्ट्री-यूनियन में सहमति बनने के बाद नौकरी बदलने पर PF की तरह ग्रैच्युटी भी ट्रांसफर होगी।
मोदी सरकार ने देश के नौकरी करने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी पर बड़ा विधेयक पास कर दिया है। सरकार ने श्रम कानून में बदलाव के लिए संसद से इस विधेयक को पास किया है।
ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला n*b*15/26 है। इसमें एन कंपनी में सेवा का कार्यकाल और बी अंतिम बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ता है।
कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्द ही 20 लाख रुपए तक टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
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