1 जुलाई से अगर GST लागू हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने सामान के बदले आपको नया सामान लेना महंगा पड़ सकता है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में जीएसटी को आगामी एक जुलाई से लागू करने के लिए जरूरी करीब आधे नियमों को अपनी मंजूरी दे दी है।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है
GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।
GST लागू होने के बाद 1.5 टन थ्री स्टार AC जिस पर वर्तमान में टैक्स 19.63 फीसदी है, GST लागू होने के बाद 21.88 फीसदी हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।
जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
वैश्विक कंसलटिंग कंपनी फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ने DGFT के पुनर्गठन पर अध्ययन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत DGFT निर्यात और आयात के मामले देखता है।
संसद सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि GST का रास्ता इस सत्र में साफ होगा। यह एक बड़ा बदलाव है।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने GSTका क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। उसका कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इसके तैयार नहीं हैं।
GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है
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