GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।
GST परिषद ने प्रस्ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के मंच ओईसीडी ने भारत को कंपनियों पर आयकर की दर घटा कर 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके के अलावा कई सुझाव दिए।
कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।
GST के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नए सिरे से विचार कर सकती है।
जीएसटी को एक साहसिक नया प्रयोग बताते हुए आर्थिक समीक्षा में भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति को इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर जोर दिया गया है।
GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
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