नई कर व्यवस्था के तहत जिन चीजों के दाम 1 जुलाई से बढ़ने वाले हैं, उनकी खरीदारी करने में फायदा है।
सरकार ने कहा है कि जिन व्यापारियों ने GSTIN में अपने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे अंतरिम आईडी का इस्तेमाल कर अपना कारोबार करना जारी रख सकते हैं।
विमानन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइनों को GST का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है।
बजाज ऑटो ने GST से होने वाले अनुमानित लाभ का लाभ ग्राहकों को देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 4,500 रुपए तक कटौती की घोषणा की है।
सरकार ने GST के तहत बैंकों के केंद्रीयकृत पंजीकरण के नियम जारी कर दिए और व्यवस्था बनाई है कि वह प्रत्येक राज्य के लिए अलग पंजीकरण करवाएं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संकेत दिए कि हाइब्रिड कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों की फिर से समीक्षा नहीं की जाएगी।
GST लागू होने के बाद कपड़ा उत्पाद विशेष रूप से सूती धागे और फैब्रिक वाले उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सरकार ने GST में कपड़े को ऊंचे टैक्स स्लैब में रखा है।
GST में TV, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रीज और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद सस्ते होंगे।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक GST नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओंं में से केवल 34 फीसदी ही अब तक इससे जुड़े हैं।
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, GST के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और 2017-18 में देश की GDP ग्रोथ रेट 7.2 फीसदी पर पहुंच जाएगी।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
GST लागू होने के बाद 1.5 टन थ्री स्टार AC जिस पर वर्तमान में टैक्स 19.63 फीसदी है, GST लागू होने के बाद 21.88 फीसदी हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।
जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
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