पीठ ने एफआरएल और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार किया कि मध्यस्थ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है।
उल्लेखनीय है कि सेबी ने इस साल जनवरी में फ्यूचर ग्रुप की योजना और रिलायंस को संपत्ति की बिक्री के लिए कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी थी।
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में फ्यूचर रिटेल ने कहा, ‘‘कंपनी ने दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 को सुनाए गए एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है।
कंपनी ने दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 को सुनाए गए एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है।
अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के फैसले को उचित बताया है।
उच्चतम न्यायालय ने अधिग्रहण के इस सौदे के खिलाफ अमेजन की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ सुनवाई कर रही है।
एसआईएसी ने शुक्रवार को फ्यूचर समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के खिलाफ ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई पूरी की।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिये चार मई की तारीख तय की है और मामले में सभी दलीलें लिखित में पूरी करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीष के उस फैसले पर रोक लगाई थी जिममें फ्यूचर रिटेल को सौदे पर आगे बढ़ने से रोका गया था
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने यह जुर्माना 15 से 25 जनवरी, 2018 को औचक जांच तथा बीमा कंपनी के नवंबर 2020 में मिले जवाब एवं उसका पक्ष सुनने के बाद लगाया।
इस सौदे की घोषणा 29 अगस्त 2020 को की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा शेयर बाजारों से इस सौदे को मंजूरियां मिल चुकी हैं।
उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह और उनके निदेशकों को प्रधानमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही अदालत ने बियाणी और अन्य को 28 अप्रैल की तारीख पर हाजिर रहने का भी निर्देश दिया है।
कंपनी के पास अभी 3 लाख से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस उपभोक्ता हैं। कंपनी ने अपने उपभोक्ता आधार में वृद्धि के लिए यह आकर्षक पेशकश की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपये के कारोबार अधिग्रहण के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने दो फरवरी के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि NCLT, CCI और SEBI जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ इस सौदे को मंजूरी दे दी है। पिछले साल अगस्त में इस सौदे की घोषणा की गई थी।
फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी ने सेबी से आग्रह किया है कि इस प्रस्तावित सौदे की समीक्षा तेजी से की जाए और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
जियो और मीडियाटेक ने संयुक्त बयान में कहा कि यह ईस्पोर्ट्स कार्यक्रम भारत में नए और मौजूदा ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए किया जा रहा है।
याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस-फ्यूचर सौदे पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रही है।
हेरिटेज फूड्स के प्रवर्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का परिवार और उनके पुत्र हैं।
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