फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़े एक करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत कारोबारियों में से 93 प्रतिशत को 3 साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान प्रत्येक कारोबारी को औसतन करीब 2 लाख रुपये (लेन-देन लागत सहित) का नुकसान हुआ। इस अवधि के दौरान ऐसे निवेशकों का कुल घाटा 1.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा।
फ्यूचर रिटेल पर करीब 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज बोझ है। कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर कर्जदाताओं ने उसके खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू की है। इसी सिलसिले में ये बोलियां आमंत्रित की गई थीं।
एफआरएल के ऋणदाताओं को परिसंपत्तियों को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर ताजा बोली मंगाने का फैसला किया था।
NSE ने एक सर्कुलर में कहा कि 15 मई से जिंस फ्यूचर एंड ऑप्शन खंड में कारोबार के लिए कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस पर वायदा अनुबंध किए जा सकेंगे।
फ्यूचर रिटेल के कर्जदाताओं ने एफआरएल की परिसंपत्तियों को समूहों में विभाजित करने के बाद नयी बोली आमंत्रित करने का फैसला किया है।
रिलायंस रिटेल और अप्रैल मून रिटेल के अलावा बोलीदाताओं में कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स, धर्मपाल सत्यपाल, नलवा स्टील एंड पावर और डब्ल्यूएच स्मिथ ट्रैवल शामिल हैं।
NCLAT ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच निवेश सौदे के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया गया है साथ ही साथ 200 करोड़ रुपए जुर्माने को भी बरकरार रखा है और कंपनी को भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय दिया है।
Future Group की कंपनियों के शेयरधारकों और ऋणदाताओं की बैठकों की अध्यक्षता हरिभक्ति की अगुआई में ही हुई थी।
बीओआई ने फ्यूचर समूह की संपत्तियों के लेनदेन के प्रति जनता को सचेत भी किया था। बैंक बीओआई ने पिछले महीने अखबार में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर एफआरएल की संपत्ति पर अपना दावा किया था।
कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि 19.16 करोड़ रुपये के भुगतान की अंतिम तिथि 28 मार्च थी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा फ्यूचर समूह की कंपनी के साथ सौदे को लेकर अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी को दी गयी मंजूरी को रद्द करने को चुनौती दी गयी है।
इस महीने की शुरुआत में फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि वह बैंकों और ऋणदाताओं को तय तारीख पर 3,494.56 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं कर सकी
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया यह मामला फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरए) और फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के पक्ष में दिखता है
सीसीआई ने 57 पन्नों का आदेश जारी करते हुए अमेजन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे स्टेटमेंट दिए हैं।
सूत्रों ने बताया कि इन इन कंपनी अधिकारियों को आगामी सप्ताह दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा गया है।
एसआईएसी ने अपने एक फैसले में यह भी कहा था कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।
एसआईएसी ने अपने एक फैसले में यह भी कहा था कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।
फ्यूचर रिटेल ने एक नियामकीय सूचना में कहा है कि इससे पहले, आरआरवीएल ने 31 मार्च, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक सौदा पूरा करने की समयसीमा बढ़ा दी थी।
रिलायंस रिटेल ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि वह फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार, लॉजिस्टिक्स कारोबार का 24,713 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी। इस सौदे को अमेजन ने चुनौती दी है।
पीठ ने एफआरएल और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर विचार किया कि मध्यस्थ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है।
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