प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 8,100 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत में याचिका दायर कर गुजरात की स्टर्लिंग बायोटेक के मालिकों को नए कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की है।
भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से और देश से भागने से रोकने में इस विधेयक की अहम भूमिका होगी।
सरकार ने भगोड़े देनदारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश जारी कर सबंधित कानून के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को लाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश लोन डिफॉल्टर्स जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने पर उनकी संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराध के खिलाफ कानून सख्त करने के लिए एक विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी जिसमें अपराध कर विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराए बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।
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