Monday, December 23, 2024
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बढ़ सकती है ITR फाइल करने की अंतिम तारीख, ITR भरने के लिए अपनाएं ये टिप्स और बचाएं हजारों रुपए

बढ़ सकती है ITR फाइल करने की अंतिम तारीख, ITR भरने के लिए अपनाएं ये टिप्स और बचाएं हजारों रुपए

मेरा पैसा | Jun 11, 2019, 04:06 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। 

इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज है अंतिम दिन, जानिए ये 10 जरूरी बातें

इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज है अंतिम दिन, जानिए ये 10 जरूरी बातें

फायदे की खबर | Aug 05, 2017, 11:46 AM IST

वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्‍त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।

अब नहीं चलेगी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में लेट-लतीफी, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगी 10,000 तक लेट फीस

अब नहीं चलेगी इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में लेट-लतीफी, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगेगी 10,000 तक लेट फीस

फायदे की खबर | Feb 02, 2017, 10:27 AM IST

तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।

3.65 करोड़ तक पहुंची इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या

3.65 करोड़ तक पहुंची इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या

बिज़नेस | Oct 26, 2016, 09:49 PM IST

पिछले तीन साल के दौरान 76 लाख से अधिक नए लोगों ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करनी शुरू की है। व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 3.65 करोड़ हो गई।

अब 5 अगस्‍त तक कर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल, सरकार ने बढ़ाई समय-सीमा

अब 5 अगस्‍त तक कर सकेंगे इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल, सरकार ने बढ़ाई समय-सीमा

बिज़नेस | Jul 29, 2016, 09:22 PM IST

सरकार इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 जुलाई 2016 है, को आगे बढ़ा सकती है। टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

अलग-अलग कैपिटल गेंस पर अलग-अलग तरह से देना पड़ता है टैक्स, जाने लें क्‍या है तरीका

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मेरा पैसा | Jul 24, 2016, 10:04 AM IST

For financial year 2015-16 the last for return filing is 31st July. Other than form 16, you need to have details about your capital gains and losses

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