इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
पिछले तीन साल के दौरान 76 लाख से अधिक नए लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी शुरू की है। व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 3.65 करोड़ हो गई।
सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 जुलाई 2016 है, को आगे बढ़ा सकती है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
For financial year 2015-16 the last for return filing is 31st July. Other than form 16, you need to have details about your capital gains and losses
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