उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दायर करने की परमिशन देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के इस पहल से आम नागरिक को काफी राहत मिलेगा। अब शिकायत घर बैठे ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है।
अगर आप अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इनकम टैक्स की वेबसाइट की दिक्कतों से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है।
जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की है। देरी से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माने को भी कम किया।
छोटे करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में मदद के लिए कम-से-कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति होगा। आयकर विभाग ने 7,600 अतिरिक्त टीआरपी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।
जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया।
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।
GST लागू होने के बाद इससे संबंधित समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं, GSTN हेल्पडेस्क को रोज 10,000 कॉल प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।
टैक्स विभाग ने बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन-देन का ब्योरा जमा करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आसान ITR फॉर्म एक अप्रैल को पेश किया जाएगा। टैक्स रिटर्न फाइल करना और आसान बनाने के लिए इस फॉर्म में कुछ कॉलम को हटा दिया है।
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
एक जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो टैक्स रिटर्न फाइल होगा और न ही पैन नंबर बनेगा।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
पिछले तीन साल के दौरान 76 लाख से अधिक नए लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी शुरू की है। व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 3.65 करोड़ हो गई।
सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 जुलाई 2016 है, को आगे बढ़ा सकती है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
For financial year 2015-16 the last for return filing is 31st July. Other than form 16, you need to have details about your capital gains and losses
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