टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।
राजनीतिक दलों को एक व्यक्ति से 2000 रुपए नगद चंदा लेने की सीमा तय करने के बाद अब हर साल दिसंबर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को अनिवार्य करने जा रही है।
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