डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने वाहन चालकों को फ्री में फास्टैग देने का यह कार्यक्रम शुरू किया है।
देश भर में FASTag को लेकर नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके तहत बिना FASTag वाली गाड़ियों से टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जा रहा है।
अगर आपके फोन में यह App नहीं होगा, तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिना फास्टैग वाले वाहनों को देश भर में सोमवार रात 12 बजे से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना पथकर देना होगा।
पेटीएम ने कहा कि उसके यूजर्स को केवाईसी कराने या बैंक खाता लिंक करने की जरूरत नहीं है। पेटीएम बैलेंस से ही टोल भुगतान हो जाएगा।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समय-सीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
मंगलवार से टोल प्लाजा पर सभी कैश लाइन बंद कर दी जाएंगी। टोल से भुगतान सिर्फ फास्ट टैग के जरिए ही किया जा सकेगा। अगर किसी के वाहन में फास्टैग नहीं हो तो उसे टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा।
15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि से टोल प्लाजा की सभी लाइन फास्टैग लेन में बदल दी जाएंगी। बिना फास्टैग के कोई वाहन अगर टोल से गुजरता है तो उसे अपनी कैटेगरी के लिए तय शुल्क की दोगुना पेनल्टी देनी होगी।
देश में इस समय 2.54 करोड़ यूजर्स फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे वाहन जिन पर फास्टैग नहीं होगा, उन्हें टोल प्लाजा पर 15 फरवरी 2021 के बाद से जुर्माना देना होगा। फास्टैग को आप 5 आसान डिजिटल तरीकों से हासिल कर सकते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा में हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा 15 फरवरी, 2021 तक नकद भी किया जा सकेगा। हालांकि, फास्टैग लेन में टोल शुल्क का भुगतान सिर्फ फास्टैग से होगा।
NHAI के अनुसार माई फासटैग एप फासटैग में राशि की स्थिति रंगों के जरिये दिखाएगा
1 जनवरी 2021 से साल ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है।
एक जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पर फासटैग (FASTag) के अनिवार्य होने और इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मोबाइल एप माई फासटैग एप को अपग्रेड किया है।
Fastag हाइवे पर टोल संग्रहण के लिए हाइटेक फास्टैग सिस्टम को 1 जनवरी से पूरे देश में अनिवार्य किया जा रहा है।
फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए।
नियमों के मुताबिक फास्टैग न होने पर टोल का दोगुना भरना होगा। हालांकि एनएचएआई एक नई सेवा लेकर सामने आने वाली है जिसकी मदद से फास्टैग न होने पर भी लोग टोल पर दोगुना भुगतान से बच सकेंगे
देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।
सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
15 से 29 फरवरी तक तक मुफ्त में मिलेगा फास्टैग
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