ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के क़ानून के तहत शामिल संगठित / अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
कोरोना संकट के बीच नौकरी पेशा लोगों पर बढ़त जोखिम के बीच सरकार ने .ये फैसला लिया। जिसकी अधिसूचना 28 अप्रैल को जारी हो गयी है, जिसके साथ ही बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलने लगा है।
Employees Deposit Linked Insurance Scheme(EDLI) is an insurance cover provided by EPFOअबतक EDLI के लिए भुगतान उन सदस्यों को नहीं किया जाता था जिन्होंने मृत्यु से ठीक 12 महीने पहले किसी एक संस्थान में लगातार 12 महीने काम नहीं किया है।
EPFO उस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अनिवार्य कटौती को कम करने का प्रस्ताव है।
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