लर्निंग लाइसेंस एक तय समय तक वैलिड होता है। इस बीच आपको गाड़ी चलानी सीखनी होती है। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है।
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