ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।
अगर आप किसी भी तरह की गाड़ी या व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है।
लर्निंग लाइसेंस एक तय समय तक वैलिड होता है। इस बीच आपको गाड़ी चलानी सीखनी होती है। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।
Driving License पाने के लिए टेस्ट और उम्र के मानक पार करने पड़ते हैं। वैसे ड्राइविंग के लिए कम से कम 18 साल होना जरूरी, लेकिन अब 18 साल से कम उम्र वालों का भी Driving License बन सकता है।
अब आप देश के किसी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस का ध्यान रखें।
18 वर्ष उम्र होने के बाद बाइक और कार के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिर्फ बाइक के लिए लाइसेंस बनवाने पर कम पैसे लगते हैं। वहीं अगर कार बाइक दोनों के लिए लाइसेंस बनवाते हैं तो इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने जैसी 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को रिन्यू कराया आसान हो जाएगा।
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहे हैं।
पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है।
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस पहलों को समर्थन देने के लिये कोटक महिंद्रा बैंक (KMB) ने बैंक के नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिलॉकर लॉन्च किया है।
अब आपको वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिलॉकर के जरिए आप इसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।
जल्द ही आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के भी वाहन चला सकेंगे। सरकार बुधवार को एम-परिवहन एप लॉन्च करेगी।
दिल्ली और बाकी राज्यों की तरह अब राजस्थान में भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। राज्य सरकार ने इस सर्विस की शुरूआत कर दी है।
पहली जुलाई से चिप वाले डिजिटल लाइसेंस ही मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसके बाद बिना चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। इसके के लिए देश के कई राज्यों में मौजूद आरटीओ को ऑनलाइन जोड़ा गया है।
आयरलैंड स्थित वैश्विक पुनर्बीमा फर्म एक्सएल कैटलिन ने भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसने अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाएगी। इसके लिए 30 पायलट प्रोजेक्ट शुरु कर दिए गए है और कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किए जाएंगे।
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