सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
जरा सोचें कि आप सड़क पर अपने वाहन के साथ घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने वाहन के दस्तावेज इत्यादि घर पर भूल गए हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता होगी कि यातायात पुलिस का कोई सिपाही आपको ना रोक ले, क्योंकि आपको चालान कटने का डर होगा या फिर आपको हो सकता है कि कुछ रिश्वत खिलानी पड़े।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एक ही व्यक्ति को विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कई लाइसेंस जारी करने पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस तैयार कर रही है।
देश में बिजली से चलने वाले ( इलेक्ट्रिक ) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष हरित लाइसेंस नंबर प्लेट को आज मंजूरी दी। इन प्लेट में निजी ई वाहनों के लिए नंबर सफेद शब्दों व अंकों में लिखे होंगे वहीं टैक्सी के लिए इनका रंग पीला होगा। इसके साथ ही सरकार 16-18 आयुवर्ग के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है
ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्सी चला सकते हैं।
नो फ्लाई लिस्ट के नियम लागू होने के बाद हवाई सफर करने वालों के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवाते समय आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा
शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सावधान! कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दी। सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, बड़ा जुर्माना देना होगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। गडकरी ने कहा कि देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने में होने वाले घपले पर लगाम कसने के लिए सरकार आधार कार्ड का सहारा लेने जा रही है। इस मामले में केंद्र राज्य सरकारों को कह सकती है।
दिल्ली में शनिवार (3 मार्च) लर्निंग, पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ वीकल जैसी सुविधाएं घर बैठे पा सकते है
आने वालों दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाना और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
ऐप आधारित टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी Uber ने इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय के साझा सेवा केंद्रों के साथ एक समझौता किया है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रत्येक तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है और ऐसे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की कुल संख्या पांच करोड़ है।
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