वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है। इसके बिना वाहन चलाने पर 5 हजार तक का चालान हो सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना आरटीओ गए भी एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं।
नया स्मार्टकार्ड लोगों के लिए बेहद सुविधा जनक होगा। मिली जानकारी के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक हाई माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाएगा।
20 लीटर बोतल में पैक पेयजल पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है और प्राकृतिक एवं कृत्रिम मिनरल वाटर और अरेटेड वाटर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है।
मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
अगले साल से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक लोग हफ्ते के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट दे सकेगें। ये सुविधा दिल्ली के सबसे व्यस्त 5 आरटीओ ऑफिस में शुरू की जायेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
यातायात नियमों को लेकर लोगों को अब खुद ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दे दी है। अगर आप वाहन चलाते हुए यातायात नियमों को तोड़ते है तो अगली बार यह गलती बिल्कुल ना करें।
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबधता के साथ काम कर रहा है।
दिल्ली में वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।
आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है।
मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, ड्राइविंग स्किल टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य योग्य/प्रतिभाशाली ड्राइवरों को तैयार करना है।
यातायात नियम तोड़ने को लेकर आपके लिए बड़ी खबर है। आपको इसके लिए 2 साल तक की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो यह खबर आपके लिए ही है।
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने जैसी 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी।
पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होने वाला है। अगर आपको यह पता लगे कि आप अब बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है तो आपको शायद यकीन नही होगा लेकिन यह सच में होने वाला है।
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
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