विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार भी अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं और इसके बजाये ईपीएफओ की योजनाओं को चुन सकेंगे।
पहली अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली तिमाही के दौरान जनरल प्रॉविडेंट फंड और इस तरह के दूसरे फंड्स पर 7.8 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा
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