31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। जीएसटी के तहत ज्यादातर सेवाओं पर 12 और 18 प्रतिशत का कर लगता है।
अब सालाना 1.5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाली व्यापारिक इकाईयां जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकती हैं।
कंपनियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) कंपोजिशन योजना के तहत दाखिल रिटर्न की संख्या से सरकार हैरान है। करीब पांच लाख कंपनियों ने रिटर्न में अपनी सालाना बिक्री को सिर्फ पांच लाख रुपए ही दिखाया है।
अधिसूचना के तहत कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले विनिर्माताओं को अब एक प्रतिशत जीएसटी देना होगा
GST में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है।
75 लाख रुपये तक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सुविधा अपनाने का विकल्प फिर से उपलब्ध करवाया है
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