आरबीआई एक जल्द चेक क्लियरेंस के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है। इस नए सिस्टम के तहत आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह कदम उठाया। पीएनबी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला पांच अप्रैल, 2023 से लागू होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
बैंकों के ATM से पैसे निकालने और चेकबुक जैसी सेवाओं पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) नहीं लगता है, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।
चेक बुक जारी किया जाना तथा एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा।
अपने खातों में मिनिमम बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को बैंक एक सीमा तक फ्री ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं और साथ में चेकबुक और डेबिट कार्ड भी फ्री में देते हैं।
SBI ने कहा है कि 31 मार्च बाद सहायक बैंकों के पुराने चेक वैध नहीं होंगे। यानि 10 दिन बाद पुराने e-AB/BMB चेक के जरिए लेन-देन नहीं हो सकेगा
यह खबर उन 6 बैंकों के खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका विलय भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में 2017 में हो चुका है। जिन लोगों के पास ऐसे बैंकों के चेकबुक हैं उन्हें 3 दिनों के भीतर बदलवा लेना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए सरकार की चेक बुक सुविधा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
बैंक आपकी चेकबुक के चेक को तभी क्लियर करेगा जब बैंक के साथ आप उसकी जानकारी साझा करेंगे
SBI अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के खुद में विलय की प्रक्रिया को एक अप्रैल से शुरू कर सकता है। इसे तीन महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।
सरकार ने SBI समेत सभी बैंकों अकाउंट में न्यूनतम राशि (मिनिमम बैलेंस) नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया है। एक अप्रैल से आपको अपने अकाउंट में कम से कम 5,000 रखना होगा नहीं तो 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
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