केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चीन से आने वाले फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड पर 1,685.42 डॉलर प्रति टन का डंपिंगरोधी शुल्क लगाया गया है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने की प्रक्रिया के दौरान के कर क्रेडिट का दावा फॉर्म भरने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।
सरकार ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल को देशभर में लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2018 की तारीख को अधिसूचित कर दिया है। एक अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के उत्पादों को राज्यों के बीच लाने-ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
सरकार ने एलसीडी और एलईडी टेलीविजन पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले ‘ओपन सेल’ के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर आधा कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि सकार ने प्रत्यक्ष कर सुधारों को मजबूत किया है। इससे बड़ी संख्या में करदाताओं को कर के दायरे में लाया गया है और करदाताओं की संख्या 8 करोड़ पर पहुंच गई है।
केंद्र सरकार ने दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी है। राजस्व विभाग ने इसकी जानकारी दी।
लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा
किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता।
CBEC की चेयरमैन वनाजा सरना ने FMCG कंपनियों से सभी उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में तत्काल संशोधन करने के लिए कहा है।
सरकार ने निर्यातकों को अपने GST रिफंड दावे हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। अब निर्यातक कर अधिकारियों के सामने हाथ से अपने रिफंड दावे भर सकते हैं।
गैरकानूनी तरीके से आयात हुए विदेशी पटाखों के खिलाफ सरकार की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, सरकार ने 104 करोड़ रुपए के विदेशी पटाखे जब्त किए हैं
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने मंगलवार शाम को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है
GST व्यवस्था लागू होने के दौरान कंपनियों द्वारा जुलाई में किए गए पहले के 65 हजार करोड़ के क्रेडिट दावों में से महज 12 हजार करोड़ रुपए के दावे ही वैध हैं।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक करोड़ रुपए से ऊपर के सभी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों क जांच की जाए।
आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आज GSTR-1 को नहीं भरा जाता है तो बाद में इसे भरने के लिए विलंब शुल्क वसूला जाएगा।
अस्पतालों के कमरों के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा।
GST के तहत 2500 रुपए से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी, 7500 रुपए तक के कमरों पर 18 फीसदी और 7500 रुपए से ऊपर के कमरों पर 28 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।
CBEC के मुताबिक किसी लाइसेंससुदा बुक मेकर के तहत बेटिंग के लिए दी गई पूरी रकम पर 28 फीसदी GST लागू होगा।
GST के तहत सोने की ज्वैलरी बेचते समय ज्वैलर्स ग्राहक से ज्वैलरी के मेकिंग चार्ज पर अलग से 5 फीसदी टैक्स नहीं वसूल सकते हैं।
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