देश में टैक्स आधार बढ़ाने की सरकार की योजना के तहत इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1.25 करोड़ नए करदाता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग नोटबंदी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा जमा कराए गये नोटों की जांच करेगा। CVC के प्रमुख केवी चौधरी ने आज इसकी जानकारी दी।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है
छोटे करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में मदद के लिए कम-से-कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति होगा। आयकर विभाग ने 7,600 अतिरिक्त टीआरपी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।
आयकर विभाग भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए विदहोल्डिंग कर की दर कम करने पर विचार के लिए तैयार है।
शनिवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सभी कर दाता समय पर रिटर्न दाखिल करें, 31 जुलाई के बाद मियाद नहीं बढ़ेगी
आयकर विभाग कथित कर चोरी के उन 30,000 से अधिक मामलों की जांच कर रहा है जिनमें करदाता द्वारा नोटबंदी के बाद रिटर्न आयकर रिटर्न में संशोधन किया गया
CBDT ने इनकम टैक्स विभाग से छोटे शहरों पर विशेष जोर के साथ ऐसे करदाताओं की पहचान करने को कहा है, जो टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे।
आयकर सेतु में चैटबोट नाम से एक सुविधा दी गई है जिसमें करदाता टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में सवाल पूछ सकता है
11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से मंगलवार को क्लीन मनी पोर्टल लॉन्च किया है। इसे सीबीडीटी ने तैयार किया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या PAN बनवाने के लिए आधार नंबर बताने की अनिवार्यता से छूट दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की शुरुआत की है।
CBDT ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत PAN और टैक्स कटौती खातन संख्या (TAN) को केवल एक दिन में जारी किया जाएगा।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
CBDT ने कहा है कि जो विदेशी 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं। अब उनके लिए आधार कार्ड जरूरी है।
CBDT ने यह स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा।
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